Kalyani Pension Yojna: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना कि पूरी जानकारी I
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
सहायता राशी
₹ 600/-
पात्रता के मापदंड
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- समग्र आईडी
- e-KYC अनिवार्य
(e-KYC करने के लिए यहाँ क्लिक करे)
फॉर्म जमा
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद