इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कि पूरी जानकारी I
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
सहायता राशी
₹ 600/-
पात्रता के मापदंड
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो ।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- समग्र आईडी
- e-KYC अनिवार्य
(e-KYC करने के लिए यहाँ क्लिक करे)
फॉर्म जमा
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद